बैंक लॉकर में चोरी पर शुल्क की 100 गुना राशि तक भरपाई

 मुंबई। रिजर्व बैंक ने लॉकर की सुरक्षा को लेकर बैंकों को नए दिशानिर्देश दिए हैं। अब बैंक लॉकर में चोरी, धोखाधड़ी, आग या अन्य नुकसान की स्थिति में ग्राहक को सालाना शुल्क का 100 गुना तक भुगतान किया जाएगा। आरबीआई ने बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी की है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि लॉकर में ग्राहकों ने कितनी भी रकम क्यों न रखी हो, अगर कोई नुकसान होता है तो बैंकों पर सालाना शुल्क की 100 गुना तक देनदारी आएगी।

हर बैंक को ग्राहक के साथ स्टांप के जरिये एग्रीमेंट करना होगा। अगले साल से गैर बैंकिंग ग्राहकों को भी लॉकर की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, यह पूरी तरह बैंकों पर निर्भर करेगा। अगर किसी लॉकर के गैरकानूनी इस्तेमाल का शक हुआ, तो बैंक उस पर कार्रवाई भी कर सकेगा।











 

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