सुनवाई ●
● सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने की मामले की सुनवाई
● इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने इसे राज्यों को तय करने को कहा था
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की तरफ से पेश हुए अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। केंद्र ने सुनवाई के दौरान पीठ से कहा था कि यह एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़े वर्गों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सका है। केंद्र ने कहा कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह-ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है।