दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्क किया है और तुरंत कड़े नियम लागू करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि खतरे वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच सुनिश्चित करें और जो यात्री संक्रमित पाए जाएं उनके नमूने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजें। उधर, सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर फिर समीक्षा करने जा रही है।
बहुत सतर्क रहें:भूषण ने कहा कि ‘ओमीक्रोन’ को डब्ल्यूएचओ ने चिंता वाला वेरिएंट घोषित किया है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन सभी देशों को खतरे वाले देशों की सूची में डाल दिया है, जहां-जहां इसके मामले मिल रहे हैं। इन देशों से सीधे या कहीं और से होकर आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। सात दिन के होम क्वारंटाइन में रहना होगा।
आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाएं: कहा गया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाएं क्योंकि हाल के दिनों में कमी आईहै। ऐसे हॉटस्पाट पर खास नजर रखें जहां बीते कुछ दिनों में मामले तेजी से बढ़े हैं,वहां तुरंत टेस्ट बढ़ाएं।
गृहमंत्रालय में आपात बैठक : गृह सचिव ने अफसरों संग आपात बैठक की। मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की तारीख की समीक्षा की जाएगी। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच और निगरानी की प्रक्रिया की समीक्षा भी की जाएगी।
● उपराज्यपाल ने आज आपात बैठक बुलाई,खतरे वाले देशों से आने वालों को अनिवार्य पृथकवास की तैयारी
● दिल्ली एयरपोर्ट पर जर्मनी से आया एक व्यक्ति संक्रमित मिला। हालांकि ओमीक्रोन है या नहीं, जांच हो रही
● यूपी: सभी जिलों में विदेश से आने वालों की पड़ताल के निर्देश दिए गए●
● मध्य प्रदेश: बीते एक महीने में विदेश से लौटे सभी यात्रियों की जांच की जाएगी●
● कर्नाटक: हवाईअड्डों पर निगरानी बढ़ी विदेशी यात्रियों पर रोक की मांग
● महाराष्ट्र:यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच, संपर्क में आए लोगों की तलाश
● इजराइल ने सीमाएं सील कीं और विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए
● ब्रिटेन में कल से दुकानों,सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना अनिवार्य
● जर्मनी ने बाजारों में ज्यादा भीड़ जुटने पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए
● मोरक्को ने सभी उड़ानों पर रोक लगाई, दो हफ्ते तक सस्पेंड रहेगी
कोरोना के नए खतरे को देखते हुए केंद्र ने रविवार शाम नई गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया है कि विदेशी यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले अपनी़ 14 दिन की पूरी यात्रा का विवरण देना होगा। निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ब्योरा