इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाने को जायज ठहराने वाले एकल पीठ के आदेश को सही करार दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कौशाम्बी जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक शिव सिंह की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। अपीलार्थी का कहना था कि वह प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है। उसे और उसके साथ के अन्य अध्यापकों को बीएलओ के रूप में चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जो गलत है। शिक्षकों का काम पढ़ाने का है। चुनाव ड्यूटी करने का नहीं। शिक्षकों से पढाई के अलावा काम लेने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी।