सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाइब्रिड माध्यम (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) से सीबीएसई-सीआईएससीई की बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की पहले सत्र की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। सीआईएससीई की 22 नवंबर से शुरू होंगी। इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा। सीबीएसई ने कहा कि ऑफलाइन परीक्षा के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं।
याचिका में भीड़ में कोरोना फैलने का हवाला देते हुए इसे हाइब्रिड तरीके से आयोजित करने की मांग की गई थी।
फैसला
● सुप्रीम कोर्ट ने कहा-प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा
● 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं सीबीएसई की परीक्षाएं