UP Shikshak Sathi Job : यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती होंगे शिक्षक साथी...
जाने संपूर्ण नियम व वेतनमान
शिक्षक साथी चयन हेतु अर्हता :
i. परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के रूप में न्यूनतम 05 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।
ii. सेवानिवृत्त होने से 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिये चयन की अनुमन्यता । iii. स्व-इच्छा एवम् स्व-प्रेरणा से सेवाभाव तथा कार्य के प्रति समर्पण।
iv. परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को अपेक्षानुरुप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन किये जाने हेतु राज्य / राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता ।
i. प्रत्येक विकासखण्ड / नगर क्षेत्र हेतु चयन की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। सभी योग्य व इच्छुक आवेदनकर्ता को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।
(4) शिक्षक साथी का चयन :
शिक्षक साथी के चयन से संबंधित समस्त प्राविधान यथा चयन समिति चयन प्रक्रिया, चयन समिति के कार्य समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप होंगे।
(5) शिक्षक साथी का कार्यकाल एवं अन्य निर्देश: 1. शिक्षक साथी का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। प्रत्येक वर्ष परफोरमेन्स अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् इनका नवीनीकरण किया जायेगा।
ii. प्रत्येक शिक्षक साथी को ए०आर०पी० हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 22.10.2019 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य मोबिलिटी भत्ता रू0 2500 (रूपये दो हजार पांच सी मात्र) प्रतिमाह की दर से (समग्र शिक्षा के वित्तीय नियमों / अनुमोदन के आधार पर) वित्तीय नियमानुसार देय होगा। अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता, मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा।
iii. शिक्षक साथी चयन के उपरान्त जिला परियोजना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपदीय चयन समिति द्वारा विकासखण्डवार आकलन करते हुये आवश्यकता आधारित विकासखण्ड का आवंटन किया जायेगा। पदस्थापन के उपरान्त इनका कार्यक्षेत्र सम्बन्धित ब्लॉक निर्धारित होगा।
iv. शिक्षक साथी की उपस्थिति उनके द्वारा प्रेषित सपोर्टिव सुपरविजन रिपोर्ट प्रेरणा ऐप पर अपलोड किये जाने से मानी जायेगी तथा तद्नुसार ही मोबिलिटी भत्ता देय होगा। चयन के उपरान्त प्राचार्य, डायट के नेतृत्व में एस०आर०जी० एवम् डायट मेण्टर के द्वारा शिक्षक साथी का अभिमुखीकरण किया जायेगा।
(6) शिक्षक साथी के कार्य व दायित्व:
1. शिक्षक साथी द्वारा आगामी एक माह की कार्ययोजना एवं भ्रमण कार्यक्रम जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट प्राचार्य को माह की 28 तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत की जायेगी तथा कार्ययोजना के अनुसार आगामी माह में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
ii. शिक्षक साथी द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 30 विद्यालयों (के.जी.बी.वी. में अधिकतम दो बार) का 'प्रेरणा' ऐप के माध्यम से ऑनलाईन सपोर्टिव सुपरविजन किया जायेगा तथा स्पष्ट आख्या जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डायट को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।
iii. शिक्षक साथी द्वारा दीक्षा एवम् रोड एलांग ऐप के प्रयोग हेतु बच्चों / अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा।
iv. शिक्षक साथी द्वारा पर्यवेक्षण के समय विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों जैसे विद्यालय में बच्चों की प्रार्थना सभा, बैठक व्यवस्था, समय-सारिणी का प्रयोग, बाल संसद / मीना मंच, पुस्तकालय, खेलकूद आदि गतिविधियों का अवलोकन एवं मॉडल शिक्षण का प्रदर्शन (डिमॉन्स्ट्रेशन) किया जायेगा।
v. शिक्षक साथी द्वारा पर्यवेक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध प्रिंटरिच सामग्री. टी. एल.एम. मैथ्स एवं साइंस किट्स, लाइब्रेरी बुक्स एवं तालिका आदि का प्रयोग सुनिश्चित कराया जायेगा।