महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग व महानिदेशक बेसिक शिक्षा विभाग के की शक्तियाँ/कार्य एवं दायित्व का विस्तृत आदेश देखें
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डी०जी०एस०ई०) का पद शासन के कार्यालय आदेश संख्या-4209 / अरसठ-1-2019-33 (59) / 2019, दिनांक 01.10.2019 द्वारा सृजित करते हुए उक्त पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी / राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर के अधिकारी को तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। तत्क्रम में शासन के कार्यालय आदेश संख्या-4909/5/2019 / अरसठ-1-2019-33 (59) / 2019, दिनांक 12.12.2019 द्वारा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक की एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना की गयी है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु एवं एकीकृत स्कूल शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप मूर्त रूप देने के लिये, बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु तथा शासन के समक्ष स्कूल शिक्षा का समन्वित रूप प्रस्तुत करने की मंशा से महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्वों में माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य एवं दायित्वों को सम्मिलित करते हुए विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
अतएव श्री राज्यपाल एतद्द्द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन समस्त निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों पर कार्यकारी / प्रशासनिक नियंत्रण एवं बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के त्वरित गति से संचालन एवं प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षकों की दक्षता वृद्धि हेतु सृजित महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० के पद हेतु कार्यालय आदेश संख्या-4909/5/2019 / अरसठ-1-2019-33 (59) / 2019, दिनांक 12.12.2019 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्व को विस्तारित कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय को समाहित करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष नामित करते हुए एतद्द्वारा समस्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार प्रदान किये जाते है।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्य एवं दायित्व विषयक शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 12.12.2019 द्वारा निर्धारित कार्य एवं दायित्वों को विस्तारित करते हुए श्री राज्यपाल महोदया महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय / कार्यालयों को समेकित करते हुए निम्नलिखित कार्य / दायित्व सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :
(1) समस्त निदेशालयों के निदेशकों के मध्य समन्वयन का प्रभावी पर्यवेक्षण
(2) समस्त निदेशालयों के समस्त प्रस्तावों / सूचनाओं एवं आख्याओं का परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना।
(3) बजट प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना।
(4)निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियां बजट आवंटन, व्यय एवं निधियों के प्रवाह का प्रभावी पर्यवेक्षण ।
(5) निदेशालय से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराना।
(6) पी०एफ०एम०एस० आधारित प्रणाली के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण । (7) समस्त भर्ती प्रक्रियाओं, स्थानान्तरण, सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना।
(8) निदेशक के माध्यम से अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कराना एवं ट्रेनिंग माड्यूल तैयार कराकर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।
(9) समस्त मानव संसाधन का प्रबन्धन निदेशक के माध्यम से करवाना तथा उसका पर्यवेक्षण करना ।
(10) उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्पादित किये जा रहे समस्त कार्यों को निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना, उसका पर्यवेक्षण करना एवं प्रशासनिक नियंत्रण करना।
(11) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार करवाना एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करना ।
( 12 ) संस्कृत शिक्षा परिषद् से संबंधित कार्यों को निदेशक के माध्यम से सम्पादित कराना और उसका प्रभावी पर्यवेक्षण करना।
( 13 ) माध्यमिक निदेशालय के अधीन मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना।
( 14 ) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत मानव सम्पदा प्रणाली विकसित कराकर लागू करवाना।
(15) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों हेतु एकीकृत पोर्टल विकसित कराकर क्रियाशील बनवाना
(16) निदेशक, माध्यमिक की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु प्रस्तावक अधिकारी होंगे।